जैदी की जमानत पर सुनवाई को हाई कोर्ट ने 15 जून तक किया स्थगित
न्यूज़ एजेंसी - चंडीगढ़ 11-06-2020
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कोटखाई में 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या के आरोपी पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी की जमानत याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई 15 जून के लिए स्थगित कर दी।
सीबीआई की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट से समय दिए जाने की मांग की गई थी। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को उन गवाहों की सूची ट्रायल कोर्ट में देने के निर्देश दिए थे, जो इस मामले में प्रभाव में लिए जा सकते हैं।
इससे पहले जैदी ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। बता दें कि चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद जैदी ने हाई कोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की है।
मामला हिमाचल के कोटखाई से जुड़ा है, जहां सूरज पर हत्या व दुष्कर्म का आरोप था। यह केस चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है और पूर्व आईजी जैदी को सीबीआई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी।
सीबीआई ने जैदी की अंतरिम जमानत खारिज करने और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। इस साल 24 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने जैदी की दी हुई अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी। सीबीआई कोर्ट के इसी फैसले को आईजी जैदी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।