जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने जारी किए कर्फ्यू के आदेश
यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा 24-03-2020
कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने को लेकर सामाजिक दूरी जैसी एहतियात और लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखने को हर हाल में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंबा जिला में धारा 144 के तहत पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा।
ये आदेश अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों, आपात स्थिति में अस्पताल जाने वाले व्यक्तियों, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस, होमगार्ड्स, मिलिटरी , पैरामिलिट्री, आपदा प्रबंधन व अग्निशमन सहित कोरोना -19 के बचाव और नियंत्रण में जुड़े कर्मचारियों, बिजली ,पानी, सड़क, नगर निकाय और टेलीकॉम जैसी आवश्यक सेवाओं के संचालन से जुड़े कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अलावा 269 और 270 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी अत्यंत आवश्यक है। लोग इस संक्रमण की गंभीरता को समझें और जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी आदेशों का पालन करें।