तीन स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
यंगवार्ता न्यूज़ - शिलाई 16-06-2020
सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल की रोनहाट उपतहसील में तीन नाबालिग युवतियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने पोक्सों एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार पीड़ित युवतियों के परिजनों ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया है कि सोमवार देर शाम जब उनकी बच्चियां जंगल में घास के लिए गई थी तो बोराड़ गांव के एक शख्स द्वारा बच्चियों से छेड़छाड़ की गई और जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया।
जंगल से वापिस अपने घर लौटने के बाद बच्चियों ने ये बात अपने परिजनों को बताई जिसके बाद पुलिस चौकी रोनहाट में शिकायत दर्ज करवाई गई। पीड़ित लड़किया स्कूली छात्राएं है जिनमें से दो युवतियां दसवीं कक्षा और एक युवती ग्यारवीं कक्षा में पढ़ती है।
परिजनों का आरोप है कि छेड़खानी की बात किसी से साँझा करने पर बच्चियों का स्कूल आना जाना बंद करने की धमकी भी आरोपी की तरफ से दी गई थी। इस मामले पर आरोपी बली राम उर्फ़ दिऊड़ु राम निवासी बोराड़ ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सोमवार देर शाम को तीन युवतियां उसकी मालकियत जमीन से घास काट रही थी।
जमीन का मालिक होने के नाते उन्हें घास चोरी करने से रोका गया था। उनके साथ कोई बत्तमीजी व छेड़खानी नहीं की गई है। उनके द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
उधर, पांवटा साहिब के डीएसपी बीर बहादुर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित युवतियों के परिजनों की शिकायत पर आईपीसी की धारा 354, 506 व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।