प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियम लागू जानिए.. 

प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियम लागू जानिए.. 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   03-02-2021

हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कॉलेज के लिए अब 57 हजार स्क्वेयर फीट एरिया होना चाहिए। इसके अलावा अस्पताल भी होना चाहिए। 

इंस्पेक्शन फीस भी दोगुनी कर दी गई है। 50 हजार के बजाय अब एक लाख रुपये इंस्पेक्शन फीस देनी होगी। निरीक्षण के लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) से टीम भेजी जाएगी। प्रदेश में 57 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें दो सरकारी हैं।