शिलाई के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम

शिलाई के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 22-7-0202

जिला सिरमौर के ग्राम पंचायत शिलाई में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत शिलाई में पुलिस चौकी के समीप मुख्य चौक पर बाली-कोटी रोड के विभाजन स्थल से शिलाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के गेट तक के क्षेत्र को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर. के. परूथी ने आज जारी किए।

इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च मार्ग-707 से नया रोड़ के विभाजन क्षेत्र से लेकर मुख्य चौक पर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।

अस्पताल रोड पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा केवल आपातकालीन स्थिति व टमाटर ले जा रहे किसानों को ही जाने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग-707 पर किसी भी वाहन को रूकने की अनुमति नहीं होगी तथा वाहन खडे करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी ।

यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी शिलाई द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।

यूको बैंक शिलाई जोकि बफर जोन में स्थित है, सभी कर्मचारियों के कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आने तक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।