फीस को लेकर स्कूल ने मनमानी की, रद्द होगी स्कूल की एनओसी : शिक्षा विभाग 

फीस को लेकर स्कूल ने मनमानी की, रद्द होगी स्कूल की एनओसी : शिक्षा विभाग 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   27-04-2020

कोरोना संकट के बीच निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर अभिभावकों पर बनाए जाने वाले दबाव पर अब सरकार व शिक्षा विभाग एक्शन मोड में है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि निजी स्कूलों पर एजुकेशनल इंस्टीच्यूशनल रेगुलेशन एक्ट कार्रवाई करेगा।

सरकार व शिक्षा विभाग 1997 में प्राइवेट स्कूलों के लिए बनाए गए इस एक्ट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। अब अगर किसी स्कूल ने मनमानी की, तो शिक्षा विभाग स्कूल की एनओसी रद्द कर सकता है। 

इसके साथ ही विभाग ने यह भी साफ किया है कि महामारी में मनमानी करने पर एपेडेमिक एक्ट के तहत क्रिमिनल धारा भी लगाई जा सकती है। यानी संकट की इस घड़ी में अगर निजी स्कूलों ने अभिभावकों से फीस मांगी, तो क्रिमिनल भी किए जा सकते हैं। 

सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने 1997 में बनाए गए इस एक्ट का अध्ययन एक बार फिर से किया गया है और निजी स्कूलों को चेताया गया है कि अगर उन्होंने अपनी मनमानी नहीं रोकी, तो सख्त कार्रवाई करेंगे। 

बता दें कि निजी स्कूलों के लिए बनाए गए इस एक्ट के तहत पीटीए के बिना कोई भी स्कूल फीस वृद्धि नहीं कर सकते।

इसके साथ ही अगर कोई स्कूल फीस वृद्धि करता भी है, तो उसे जस्टीफिकेशन देनी होगी। बता दें कि 28 अप्रैल को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रियों की बैठक भी है।

निदेशक उच्च शिक्षा डाक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि एजुकेशनल इंस्टीच्यूशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत अब निजी स्कूलों की मनमानी को रोका जाएगा। 

अब अगर अभिभावकोंं पर फीस लेने का दबाव बनाया तो ऐसे में उनके स्कूल की एनओसी भी रद्द की जा सकती है, इसके साथ ही महामारी के इस दौर में उनके क्रिमीनल एक्ट भी लागू किया जा सकता है।