प्रतिबंध : हिमाचल में गुटका-खैनी व अन्य तंबाकू उत्पातों की विक्री पर बेन
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 14-04-2020
हिमाचल में गुटका, खैनी, पान मसाला, व अन्य तंबाकू संबधित नशीले पदार्थो पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर एक साल के लिए यह पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तंबाकू संबधित इन नशीले पदार्थो को एक साल के लिए नहीं बनाया जाएगा, वहीं इनके भंडारण पर भी पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए है।
सरकार के राजजपत्र पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आगामी आदेशों तक तंबाकू संबधित इन पदार्थो का निर्माण भी कोई कंपनी नहीं कर पाएंगी। अहम यह है कि बाहरी राज्यों से भी इसकी सप्लाई हिमाचल में नहीं होगी। हिमाचल में गुटका, खैनी, पान मसाला और अन्य नशीले पदार्थों को अब बेचा भी नहीं जा सकेगा। ऐसा करने पर एक्ट के तहत कार्रवाई अमल लाई जाने की बात भी सरकार की ओर से की गई है।
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने भी तंबाकू के सेवन को काफी हानिकारक बताया है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की मांग पर सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर तंबाकू संबधित पदार्थों का व्यपार करने वाले छोटे-बड़े सभी व्यपारियों को सरकार ने चेताया है।
इसके साथ ही हिमाचल में अब एक साल के लिए पैकेट व खुले में भी तंबाकू संबधित पदार्थो को बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य फूड सेफ्टि डिपार्टमेंट इस पर नजर रखेगा। वहीं, जो लोग आदेशों के बाद भी तंबाकू के पदार्थो को बनाने या उन्हें बेचने का कार्य करेंगे, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाई जाएगी व तय नियमों के तहत लगाम लगाई जाएगी।